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Traffic Side Rule: अब वाहन को साइड नहीं देने पर कटेगा 10 हजार रुपए का चालान या 6 महीने तक की सजा

भारत में ड्राइविंग के दौरान एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर आपकी जेब और कानूनी स्थिति पर भारी पड़ सकता है सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है अगर आप ड्राइविंग करते हैं और आप आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देते हैं तब आपका 10000 रुपए का चालान और 6 महीने तक की सजा दी जा सकती है आपातकालीन वाहनों के नाम भी बताए गए हैं जिनकी जानकारी नीचे उपलब्ध करवा दी है।

वर्तमान समय में आपातकालीन वहां एक इमरजेंसी के साधन है कई बार देखा गया है कि लोग आपातकालीन वहां को साइड नहीं देते हैं और हॉर्न बजाने के बावजूद भी रास्ता नहीं देते हैं ऐसी स्थिति में उनके गाड़ियों पर भारी चालान करने का प्रावधान किया गया है जिससे आपातकालीन गाड़ियों को किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।

Traffic Side Rule
Traffic Side Rule

एंबुलेंस को अधिकतर लोग अगल-बगल या पीछे की तरफ देखते हैं तो सभी लोग एंबुलेंस को रास्ता देने की कोशिश करते हैं जिससे उसमें बैठे पेशेंट को तुरंत इलाज मिल सके और वह ठीक हो सके लेकिन कई बार लोग एंबुलेंस के आगे गाड़ी चला रहे होते हैं और हॉर्न बजाने के बावजूद भी रास्ता नहीं देते हैं ऐसा करने पर अब उनकी गाड़ी पर भारी चालान करने का प्रावधान है सभी लोग आज ही इसके बारे में जान लें ताकि आगे कोई परेशानी नहीं हो।

यदि कोई ड्राइविंग के दौरान एंबुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देते हैं तो ऐसा करना गंभीर अपराध माना जाता है और इसके लिए भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है इस नियम को इसलिए बनाया गया है क्योंकि एंबुलेंस में अक्सर गंभीर रूप से बीमार और घायल व्यक्ति होता है जिसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना जरूरी होता है जिससे उसे तेजी से इलाज सुविधा मिल सके।

इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम है भारत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत एंबुलेंस को रास्ता देना जरूरी है अगर कोई शख्स जानबूझकर एंबुलेंस के रास्ते को बाधित करता है एवं उसे रोकने का प्रयास करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

Traffic Side Rule Check

एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर आमतौर पर 10000 रुपए का चालान काटा जाता है कुछ मामलों में दोबारा अपराध करने पर व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्यवाही करते हुए 6 महीने तक की जेल की सजा भी दी जा सकती है मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत आपातकालीन वाहनों को साइड और रास्ता देना जरूरी है यदि कोई वाहन को साइड या रास्ता नहीं देता है तो उसे ₹10000 तक का जुर्माना या 6 महीने की सजा या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

एंबुलेंस में अक्सर गंभीर घायल या बीमार व्यक्ति होता है एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर उसकी जान खतरे में पढ़ सकती है इसलिए सड़क पर चलते समय हमें अन्य लोगों के प्रति जिम्मेदारी की भावना रखनी चाहिए और एंबुलेंस को रास्ता देना इसी जिम्मेदारी का एक हिस्सा है।

जब आपको सड़क पर एंबुलेंस का सायरन और लाइट सुनाई या दिखाई देती है तो तुरंत सड़क के किनारे खड़े हो जाएं और एंबुलेंस को वहां से गुजरते दें एंबुलेंस को रास्ता देते समय यह ध्यान रखें कि आप सुरक्षित स्थान पर ही खड़े हो एंबुलेंस के आने पर अन्य वाहनों को भी रास्ता देने के लिए संकेत दें आपको याद रखना चाहिए कि एंबुलेंस को रास्ता देना न केवल एक कानून है बल्कि एक मानवीय कर्तव्य भी है।

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