राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती को निरस्त कर दिया है इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है जिला न्यायालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2019 को निरस्त कर दिया है।
राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती 2019 को रद्द कर दिया है इसके लिए बाकायदा आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया है राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है वर्तमान प्रक्रिया के आवेदकों को उनके द्वारा पूर्व में संदत्त परीक्षा फीस के पुनर्भरण हेतु प्रथक से नोटिस यथा संभव राजस्थान उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।
राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म 18 नवंबर से 17 दिसंबर 2019 तक आमंत्रित किए गए थे इस भर्ती के लिए महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए थे राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती का आयोजन 3678 पदों के लिए किया जा रहा था लेकिन अब राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा इस भर्ती को रद्द कर दिया है।
राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों एवं विधिक सेवा प्राधिकरण में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 3678 पदों पर वर्ष 2019 में निकाली गई भारती को रद्द कर दिया है इस भर्ती में 25 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त होने के कारण भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी।
हाई कोर्ट ने इन पदों के लिए 18 नवंबर से 17 दिसंबर 2019 तक ऑनलाइन आवेदन जमा किए थे लेकिन दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्कृष्ट खिलाड़ी और भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित नियमों में बार-बार संशोधन किए गए आवेदन बहुत अधिक संख्या में प्राप्त होने के कारण हाईकोर्ट ने 2022 में कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती करवाने का निर्णय किया लेकिन बोर्ड ने अपने नियमों में इस स्तर के पदों के लिए परीक्षा कराने का प्रावधान ही नहीं होने का हवाला देकर भर्ती करने से इनकार कर दिया।
फिर अप्रैल 2024 में राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने स्तर पर ही परीक्षा के माध्यम से भर्ती करवाने का निर्णय लिया लेकिन इस भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाया अब राजस्थान हाई कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय किया है इस संबंध में आधिकारिक नोटिस भी जारी कर दिया है।
Rajasthan High court Group D Vacancy Cancel Check
राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती को रद्द करने का नोटिस यहां से डाउनलोड करें।